नए कानून के तहत, हिट-एंड-रन मामलों में 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है जबकि वर्तमान में दो साल तक की जेल की सजा और हल्का जुर्माना है। अधिकतम 10 साल की सज़ा तब होगी जब अपराधी ने लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की जान ले ली हो और पुलिस को मामले की सूचना दिए बिना भाग गया हो।